Friday, June 23, 2017

क्या आपका आधार कार्ड इनऐक्टिव भी हो सकता है? तो जानिए कैसे करें चेक, बिना जानकारी के हो सकते हैं आप परेशान

दिल्ली, लोकहित एक्सप्रेस, (रघुबीर सिंह गाड़ेगाँवलिया) । क्या आप जानते हैं कि आपका आधार कार्ड इनऐक्टिव भी हो सकता है? जी हां, यह बात सही है। सरकार आधार कार्ड को धीरे-धीरे सभी सरकारी योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य करती जा रही है। इसी कड़ी में एक नया खुलासा हुआ है कि अगर किसी ने अपने आधार को लगातार तीन साल तक किसी भी सरकारी योजना या बैंकिंग से जुड़े कारोबार में इस्तेमाल नहीं किया तो वह निष्क्रिय हो सकता है। इकोनोमिक टाइम्स के मुताबिक यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की हेल्पलाइन और सूत्रों के अनुसार, अगर आपने तीन साल तक लगातार आधार का प्रयोग नहीं किया तो वह निष्क्रिय हो सकता है।
यानी अगर आपने आधार बनवाने के बाद लगातार तीन साल तक उसे न तो पैन कार्ड से जोड़ा और न ही बैंक से जोड़ा या किसी भी सरकारी सामाजिक कार्यक्रम के तहत उसे नहीं जोड़ा तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार नंबर निष्क्रिय हो जाता है तो उसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को शक है कि उनका कार्ड सक्रिय है या निष्क्रिय तो ऐसे लोग यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
UIDAI की वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और उसमें आधार सर्विसेज टैब मिलेगा। इसमें आपको 'वेरिफाई आधार नंबर' का ऑप्शन दिखेगा। 'वेरिफाई आधार नंबर' पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। इसके बाद आप अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें। अब यदि हरे रंग में चेकमार्क आता है तो समझें कि आपका आधार कार्ड ऐक्टिव है।
अगर आपका कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र पर पहुंच जाएं। वहां आपसे आधार अपडेट फॉर्म भरवा जाएगा। उस के बाद बायोमिट्रिक मशीन से आपकी उंगलियों के निशान को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन होते ही आपका आधार दोबारा सक्रिय हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए सरकार ने 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। इस क्रम में आपके पास दर्ज मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आप ऑनलाइन या डाक के द्वारा अपने निष्क्रिय पड़े आधार को रिऐक्टिवेट नहीं करा सकते हैं।

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